सूचना भवन, सरायकेला-खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक :- 30 सितम्बर, 2026.

Publish Date : 05/10/2026
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NH-33 के पाटा टोल प्लाजा के समीप नो-पार्किंग के विरुद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष वाहन जाँच एवं प्रवर्तन अभियान संचालित…

अनधिकृत पार्किंग पर कार्रवाई, ₹41,800 जुर्माना वसूला गया; सड़क सुरक्षा नियमों के पालन का दिया गया निर्देश…
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सरायकेला-खरसावाँ जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से दिनांक 30 सितम्बर, 2026 को जिला परिवहन पदाधिकारी श्री शंकराचार्य शमाद के नेतृत्व में NH-33 अंतर्गत चांडिल क्षेत्र के पाटा टोल प्लाजा के समीप नो-पार्किंग के विरुद्ध विशेष वाहन जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान सड़क किनारे एवं नो-पार्किंग क्षेत्र में अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल ₹41,800/- का जुर्माना वसूला गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर अनावश्यक अथवा अनधिकृत रूप से वाहन पार्क करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से भारी वाहन चालक निर्धारित एवं सुरक्षित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करें। सड़क किनारे वाहनों की अनधिकृत पार्किंग से यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटना की संभावना बढ़ती है, इसलिए इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया।

अभियान के दौरान वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने, सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, सुरक्षित तरीके से ओवरटेक करने, नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाने तथा नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन नहीं खड़ा करने के संबंध में जागरूक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने तथा दुर्घटना नियंत्रण एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई।

 

 

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