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सूचना भवन, सरायकेला-खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक :- 17 जून 2026.

Publish Date : 17/06/2026
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उत्पाद अधीक्षक ने गैरेज चौक स्थित लाइसेंसी शराब दुकान का किया औचक निरीक्षण, एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री की अनियमितता उजागर; स्पष्टीकरण तलब…
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उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के निर्देशानुसार उत्पाद अधीक्षक श्री विजय खितिज मिंज के द्वारा आज 17 जून 2026 को सरायकेला नगर क्षेत्र के गैरेज चौक स्थित लाइसेंसी खुदरा शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मदिरा उत्पादों के स्टॉक, विक्रय अभिलेखों, मूल्य सूची तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर उत्पाद उपलब्ध कराए जाने संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की गई।

निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि दुकान में कुछ मदिरा उत्पादों का विक्रय निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक दर पर किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त स्टॉक एवं विक्रय अभिलेखों के संधारण में भी अनियमितताएं पाई गईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसी एवं दुकान प्रबंधन से स्पष्टीकरण तलब किया गया है तथा प्रचलित नियमों के तहत अग्रेतर कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की वसूली किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। मदिरा विक्रय से संबंधित सभी लाइसेंसधारियों को उत्पाद विभाग द्वारा निर्धारित नियमों, शर्तों एवं मूल्य सूची का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने जिले की सभी लाइसेंसी शराब दुकानों को निर्देश दिया कि प्रत्येक दुकान में मूल्य सूची को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से बिल उपलब्ध कराया जाए तथा निर्धारित एमआरपी पर ही मदिरा उत्पादों का विक्रय सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता, ओवरचार्जिंग अथवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित लाइसेंसधारी एवं एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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