सूचना भवन, सरायकेला–खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक– 20 अप्रैल 2026.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश के आलोक में उपायुक्त द्वारा विद्यालयों को संशोधित समयानुसार संचालित करने का निर्देश, 21 अप्रैल 2026 से होगा लागू…
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गर्मी के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ, श्री नीतिश कुमार सिंह द्वारा जिले में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं निजी विद्यालयों को निम्न समयानुसार संचालित करने का निर्देश दिया गया है—
वर्ग केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं प्रातः 07:00 बजे से 11:30 बजे तक संचालित की जाएंगी।
वर्ग 09 से वर्ग 12 तक की कक्षाएं प्रातः 07:00 बजे से 12:00 बजे मध्याह्न तक संचालित की जाएंगी।
साथ ही, सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहते हुए शेष समय में गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया है।
यह आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा तथा अगले आदेश तक लागू रहेगा।