सूचना भवन, सरायकेला–खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 17 फरवरी 2026.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आदित्यपुर परिसर स्थित कैंटीनों का की जांच, बिना लाइसेंस संचालित एक कैंटीन को बंद करने का दिया गया निर्देश…
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जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ श्री सुबीर रंजन द्वारा आज दिनांक 17.02.2026 को नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के परिसर में संचालित तीन कैंटीनों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान सभी कैंटीन संचालकों से वैध फूड लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया। जांच क्रम में माई कैफे का फूड लाइसेंस वैध पाया गया। वहीं जायसवाल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कैंटीन के संबंध में फूड लाइसेंस हेतु आवेदन किया जाना पाया गया।
मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित अमित कैंटीन के पास वैध फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। इस संबंध में संचालक को विधिवत नोटिस निर्गत करते हुए, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों, मरीजों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य हित को दृष्टिगत रखते हुए लाइसेंस प्राप्ति तक कैंटीन बंद रखने का निर्देश दिया गया।
सभी कैंटीन संचालकों को गुणवत्ता युक्त एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने, परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने तथा किसी भी अज्ञात स्रोत से विशेष रूप से पनीर, खोआ, मांस, चिकन, मसाला, सॉस आदि सामग्री क्रय अथवा भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि खाद्य सामग्री केवल वैध फूड लाइसेंसधारी आपूर्तिकर्ताओं से ही प्राप्त की जाए।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ ने बताया कि जिले के अंतर्गत स्थित सभी शैक्षणिक संस्थानों में संचालित कैंटीनों की नियमित एवं सतत जांच की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों एवं आमजनों को सुरक्षित एवं मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
सभी संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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