सूचना भवन, सरायकेला–खरसावां प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 10 जनवरी, 2026.
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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 के तहत कांड्रा टोल प्लाजा में क्षमता से अधिक सवारी ढोने के विरुद्ध वाहन चालकों को किया गया जागरूक…
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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 के अंतर्गत निर्धारित थीम “सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन” के तहत आज इस अभियान के दसवें दिन सरायकेला–खरसावां जिला में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कांड्रा टोल प्लाजा परिसर में जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा टीम द्वारा संपन्न कराया गया।
कार्यक्रम के दौरान बड़े एवं छोटे वाहनों, विशेषकर टेंपो, मिनी वैन एवं ऑटो रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी ढोने (Overloading of Passengers) से उत्पन्न सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं तथा इससे होने वाले जान-माल के नुकसान के संबंध में वाहन चालकों एवं आमजन को जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा टीम द्वारा स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी ढोना मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण है।
जागरूकता अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने, वाहन की निर्धारित बैठने की क्षमता का सम्मान करने, सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन संचालन सुनिश्चित करने तथा सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की गई। साथ ही, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में की जाने वाली वैधानिक कार्रवाई के संबंध में भी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।
यह कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।