सूचना भवन, सरायकेला-खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 20 नवम्बर, 2025.
21 से 28 नवम्बर 2025 तक ‘‘सेवा का अधिकार सप्ताह’’ का होगा आयोजन…
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राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित “आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार” कार्यक्रम को इस वर्ष “सेवा का अधिकार सप्ताह” के रूप में 21 से 28 नवम्बर 2025 तक मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जिले की सभी पंचायतों में आयोजित किया जाएगा।
इस सप्ताह के दौरान पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर अधिनियम में सूचीबद्ध विभिन्न सेवाओं को आम जनों तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं त्वरित रूप से उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी आमजनों तक पहुँचाने हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी।
जिले के सभी पंचायतों में कम-से-कम एक शिविर आयोजित होगा
प्रत्येक शिविर में निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जाएँगी—
(क) आवेदन प्राप्ति एवं त्वरित निष्पादन
शिविर में आम जनों से झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध सेवाओं से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति एवं निवारण किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र से जुड़े आवेदन लिए जाएंगे—
* जाति प्रमाण पत्र
* स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
* आय प्रमाण पत्र
* जन्म प्रमाण पत्र
* मृत्यु प्रमाण पत्र
* नया राशन कार्ड
* दाखिल-खारिज के मामले
* भूमि मापी (मेजरमेंट ऑफ लैंड)
* भूमि धारण प्रमाण पत्र
* विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित आवेदन
उपरोक्त के अतिरिक्त अधिनियम में सूचीबद्ध अन्य सेवाओं एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
(ख) ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण
शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। प्राप्त शिकायतों का तत्काल निपटारा (On-the-Spot Disposal) किया जाएगा तथा समाधान से संबंधित दस्तावेज़ एवं आवेदक का फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाएगा कि—
* अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवेदनों का निवारण हो।
* प्रत्येक आवेदन की ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाए।
इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर त्वरित सेवा उपलब्धता, पारदर्शिता एवं जन-केन्द्रित प्रशासन को सुदृढ़ करना है।
