सूचना भवन, सरायकेला-खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक – 18 अक्टूबर, 2025.
उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला के नेतृत्व में आज दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन द्वारा सरायकेला जिला मुख्यालय के संजय चौक, वार्ड-4 एवं गैरेज चौक स्थित मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट तथा फास्ट फूड स्टालों का सघन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान दूध एवं दूध से बने उत्पादों, जैसे — लड्डू, बूंदी, जलेबी, ड्राई फ्रूट्स से बनी मिठाई, तथा चाऊमीन, समोसा और पैकेटबंद खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की गई।
जांच में एक मिठाई दुकान से एक किलो छेना मानक के अनुरूप न पाए जाने पर उसे तत्काल नष्ट किया गया।
सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी खाद्य सामग्री को अखबार में पैक कर या रखकर न बेचा जाए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भविष्य में किसी भी दुकान में ऐसे प्रकरण पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान “सरायकेला लड्डू” नामक प्रतिष्ठित मिठाई दुकान से एक नमूना जांच हेतु लिया गया है, जिसे विधि अनुसार परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन ने बताया कि उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार त्योहारों के मद्देनज़र जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।
आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में अस्वच्छ, संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री की जाती है, तो उसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन अथवा खाद्य सुरक्षा विभाग को दें ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
खाद्य सुरक्षा जांच दल में श्री घनपत महतो एवं श्री कार्तिक महतो भी सम्मिलित थे।
