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सूचना भवन, सरायकेला-खरसावां प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 17 जुलाई, 2025

Publish Date : 18/07/2025

कोटपा झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं तंबाकू सेवन पर सख्त कार्रवाई, छापामारी में तीन दुकानों पर अर्थदंड अधिरोपित…

सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों के सेवन एवं विक्रय पर ₹1000 तक के जुर्माने का प्रावधान, हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू…

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दिनांक 17 जुलाई 2025 को सिविल सर्जन, सरायकेला-खरसावां के निर्देशानुसार आदित्यपुर एवं RIT थाना क्षेत्रांतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA) की धारा 4, 6ए, 6बी तथा PECA-2019 के अंतर्गत सघन छापामारी अभियान संचालित किया गया।

इस छापामारी में जिला छापामारी दल की ओर से एफएसओ श्रीमती अदिति सिंह, सम्बन्धित थाना प्रभारी तथा जिला परामर्शी (तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र की कुल 20 दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में 03 दुकानों को कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनसे कुल ₹600 की अर्थदंड वसूली की गई।

जांच के दौरान दुकानदारों को कोटपा झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराया गया, जो निम्नलिखित हैं—

🔹 COTPA 2003 की धारा 4 के संशोधन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं तंबाकू/गुटखा थूकने पर ₹1000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

🔹 धारा 4(अ) के तहत हुक्का बार पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। उल्लंघन की स्थिति में ₹1 लाख तक का जुर्माना एवं 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है।

🔹 धारा 6 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद की बिक्री/बिचवानी प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

🔹 धारा 6(बी) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक कार्यालयों एवं न्यायालयों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में ₹1000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

🔹 सभी होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को “गैर-धूम्रपान क्षेत्र” चिन्हित करने एवं स्पष्ट साइनेज लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में कावेरी रेस्टोरेंट, आदित्यपुर में धारा 4 के अंतर्गत साइनेज प्रदान किया गया, जिसे आदित्यपुर नगर निगम के माध्यम से सभी होटलों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में ₹1000 तक का दंड अधिरोपित किया जाएगा।

🔹 तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि खुली सिगरेट अथवा अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें, यह कानूनन वर्जित है।

इस सम्बन्ध में सिविल सर्जन, सरायकेला खरसावां ने जिले के समस्त दुकानदारों एवं संबंधित व्यवसायियों से आग्रह किया कि कोटपा संशोधित अधिनियम 2021 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें तथा तंबाकू नियंत्रण की दिशा में प्रशासन का सहयोग करें।