सूचना भवन, सरायकेला–खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 11 मार्च 2026.
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को, एनपीए ऋण खाताधारकों को एकमुश्त समझौते के माध्यम से ऋण मुक्ति का अवसर….
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला–खरसावाँ के तत्वावधान में दिनांक 14 मार्च 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के एनपीए (Non-Performing Asset) ऋण खाताधारकों को विशेष छूट के साथ एकमुश्त समझौता (One Time Settlement) के माध्यम से अपने बकाया ऋण का निपटारा कर ऋणमुक्त होने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), सरायकेला–खरसावाँ श्री वरुण चौधरी ने जिले के सभी एनपीए ऋण खाताधारकों से अपील की है कि वे दिनांक 14 मार्च 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट अथवा चांडिल कोर्ट में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं तथा एकमुश्त समझौते के माध्यम से अपने बकाया ऋण का निपटारा सुनिश्चित करें।
यह लोक अदालत ऋण संबंधी मामलों के त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे संबंधित पक्ष बिना किसी अतिरिक्त विधिक प्रक्रिया के अपने मामलों का समाधान कर सकते हैं।