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सूचना भवन, सरायकेला-खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक:- 12 अगस्त 2026.

Publish Date : 18/08/2026

उपायुक्त के निर्देशानुसार अपर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न…

आपदा से संबंधित मामलों की समीक्षा, 45 मामलों में ₹54.15 लाख की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत…
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सरायकेला-खरसावाँ: उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार आज जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला एवं चांडिल तथा सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जिले में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित लंबित मामलों की अंचलवार एवं आपदा-वार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सर्वसम्मति से 45 स्वीकृत मामलों में कुल ₹54,15,000 (चौवन लाख पंद्रह हजार रुपये) की अनुग्रह अनुदान राशि नियमानुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

स्वीकृत मामलों में सड़क दुर्घटना से संबंधित 25 मामलों के लिए ₹25,00,000, अतिवृष्टि से कच्चा/पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने से संबंधित 11 मामलों के लिए ₹45,500, पानी में डूबने से मृत्यु के 04 मामलों के लिए ₹16,00,000, सर्पदंश से मृत्यु के 02 मामलों के लिए ₹8,00,000, वज्रपात से मृत पशु के 02 मामलों के लिए ₹69,500 तथा अग्निकांड से मृत्यु के 01 मामले के लिए ₹4,00,000 की राशि स्वीकृत की गई।

बैठक में स्वीकृत सभी मामलों में निर्धारित नियम एवं प्रावधानों के अनुरूप अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

तीन माह से अधिक समय से लंबित मामलों पर खरसावां, राजनगर एवं इचागढ़ के अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण…

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ आपदा से संबंधित आवेदन तीन माह से अधिक समय से कार्यालय स्तर पर लंबित हैं। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए खरसावां, राजनगर एवं इचागढ़ के अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। संबंधित अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

अपर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आपदा से प्रभावित परिवारों से संबंधित मामलों के निष्पादन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी मामले में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आपदा प्रबंधन योजनाओं एवं आवेदन प्रक्रिया का स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार…

सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाओं एवं उपलब्ध सहायता के प्रावधानों का अंचल स्तर पर स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। प्रभावित लोगों को आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सरल एवं स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि पात्र परिवार समय पर आवेदन कर सकें और उन्हें सहायता प्राप्त करने में अनावश्यक कठिनाई न हो।

पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आमजनों को आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने तथा आवेदन के निष्पादन की प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी देने का निर्देश दिया गया।

45 दिन से अधिक समय से आवेदन लंबित रहने पर जिला स्तर पर शिकायत की अपील…

बैठक में आमजनों से अपील की गई कि यदि कोई परिवार आपदा से प्रभावित है और उसके द्वारा सहायता/अनुग्रह अनुदान के लिए आवेदन किए हुए 45 दिन या उससे अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है अथवा स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो संबंधित परिवार जिला स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

ऐसे प्रभावित परिवार उपायुक्त कार्यालय अथवा जिला आपदा प्रबंधन कोषांग में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित मामले की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि पात्र प्रभावित परिवारों को नियमानुसार देय सहायता समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जा सके।

बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपदा से प्रभावित परिवारों के मामलों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए आवेदन प्राप्त होने से लेकर सत्यापन, स्वीकृति एवं अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान तक की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।