सूचना भवन, सरायकेला-खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक – 15/09/2025

“कुकड़ू प्रखंड सभागार में पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमिका एवं अधिकारों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ”
आज प्रखंड कुकड़ू सभागार में ‘पेसा अधिनियम’ के अंतर्गत ग्राम प्रधानों हेतु ग्राम सभा के अधिकार एवं जिम्मेदारियों से संबंधित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी कुकड़ू द्वारा किया गया।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम प्रधानों को ग्राम सभा की संरचना, अधिकार, जिम्मेदारियां एवं पंचायत स्तरीय निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना है।
प्रशिक्षण में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित जानकारी एवं संबंधित विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए–
1. ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा नियमित रूप से आयोजित की जाए।
2. विकास योजनाओं के चयन एवं स्वीकृति में ग्राम सभा की भूमिका को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
3. भूमि, जल, वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में ग्राम सभा के निर्णयों का पालन किया जाए।
4. ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों का अभिलेख तैयार कर सुरक्षित रखा जाए।
5. पंचायत स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।