सूचना भवन, सरायकेला-खरसावां प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 21 अगस्त, 2025

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना अंतर्गत परिचालित बसों की हुई जाँच, नियमावली के पालन हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश….
सरायकेला-खरसावां : दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उपायुक्त के निदेशनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गिरजा शंकर महतो द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत परिचालित बसों का विधिवत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि छात्र-छात्राओं एवं बुजुर्ग यात्रियों से किसी भी प्रकार का भाड़ा वसूला नहीं जा रहा है तथा उन्हें योजना अनुसार निःशुल्क आवागमन की सुविधा प्रदान की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गिरजा शंकर महतो ने बस मालिकों एवं परिचालकों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना अंतर्गत संचालित सभी बसों का परिचालन परमिट की शर्तों एवं निर्धारित नियमावली के अनुरूप किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन संचालन समयबद्ध एवं पारदर्शी होना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लाभुकों को योजनानुसार सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने सभी परिचालकों को यह भी निर्देश दिया कि बसों की नियमित तकनीकी जाँच सुनिश्चित करें, यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियम उल्लंघन की स्थिति में विभागीय स्तर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन पदाधिकारी श्री महतो ने यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं, बुजुर्गों तथा आम नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ एवं निःशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभागीय स्तर पर सतत निगरानी और योजनाओं के अनुपालन की समीक्षा समय-समय पर की जाती रहेगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी प्रकार से पात्र लाभुकों से अवैध रूप से राशि वसूली की जाती है तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।