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सूचना भवन, सरायकेला-खरसावां प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 01 अगस्त, 2025

Publish Date : 02/08/2025

जिला अंतर्गत 56 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ – 01 सितंबर से निजी अनुज्ञाधारियों के माध्यम से होगा संचालन

सरायकेला-खरसावां: उत्पाद विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली-2025 के आलोक में सरायकेला-खरसावां जिले में कुल 56 खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

इन 56 दुकानों में 10 देसी शराब दुकानें एवं 46 कंपोजिट (देशी + विदेशी) शराब दुकानें शामिल हैं, जिन्हें कुल 25 समूहों में विभाजित कर बंदोबस्ती की जाएगी। यह बंदोबस्ती प्रक्रिया 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी, जिसमें दुकानों के प्रदर्शन के आधार पर नवीकरण का प्रावधान रखा गया है।

जिला अंतर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन 01 सितंबर 2025 से निजी अनुज्ञाधारियों के माध्यम से प्रारंभ किया जाएगा, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि (01 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026) तक लागू रहेगा। इस अवधि के लिए जिले का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व लगभग ₹99.30 करोड़ निर्धारित किया गया है।

ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से बंदोबस्ती सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद कार्यालय, सरायकेला में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, ताकि इच्छुक आवेदकों को आवेदन, प्रक्रिया एवं तकनीकी पहलुओं को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

जिला प्रशासन द्वारा इच्छुक आवेदकों से अपील की जाती है कि वे नियत तिथि एवं निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में भाग लें एवं बंदोबस्ती से संबंधित समस्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।