सूचना भवन, सरायकेला–खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 19 दिसंबर 2025.
कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के तहत एनआईटी आदित्यपुर क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई — 25 प्रतिष्ठानों में निरीक्षण, उल्लंघन पर वसूला गया जुर्माना …
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उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के निर्देशानुसार आज टोबैको कंट्रोल एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा अधिनियम, 2003 एवं कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एनआईटी आदित्यपुर के आसपास बाजार क्षेत्र में कुल 25 प्रतिष्ठानों में निरीक्षण एवं छापेमारी की गई।
निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठान तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पाए गए। जांच के क्रम में 04 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 की धारा 6(क) एवं 6(ख) के अंतर्गत जुर्माना वसूला गया। संबंधित संचालकों को धारा 6(क) के तहत अनिवार्य चेतावनी साइनेज प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।
कार्रवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसर एवं सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के क्रम में संबंधित संचालकों को शीघ्र फूड लाइसेंस प्राप्त करने, साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने तथा कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 के अंतर्गत गैर-धूम्रपान क्षेत्र का साइनेज प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया।
उक्त कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन, जिला परामर्शी, आरआईटी थाना के सहायक उप निरीक्षक, कांस्टेबल सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।
