सूचना भवन, सरायकेला-खरसावां प्रेस विज्ञप्ति दिनांक- 25 जून 2025

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न…
माननीय NGT के दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर बिंदुवार हुई चर्चा, अवैध खनन पर सख्ती को लेकर दिए गए सख्त निर्देश…
क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन तथा परिचालन की जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी- उपायुक्त
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जिले में अवैध खनन और बालू के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स (DMFT) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश लूणायत, अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार, जिला खनन पदाधिकारी श्री ज्योति शंकर सतप्ति, अनुमंडल पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइन- 2016 एवं माननीय NGT के दिशा-निर्देशों के आलोक में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर पूर्णतः रोक है। उन्होंने निर्देश दिया कि अवैध खनन में शामिल लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी चेकनाका बनाकर वाहनों की नियमित जांच की जाए एवं वन क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उपायुक्त ने NGT के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 1 अप्रैल से 24 जून 2025 के बीच 34 वाहन जब्त किए गए, 53700 घनफुट बालू जप्त की गई, ₹40.10 लाख का जुर्माना वसूला गया तथा 7 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मिलन चौक और तिरूलडीह जैसे संवेदनशील स्थानों पर CCTV के माध्यम से अवैध खनन एवं परिवहन की निगरानी की जा रही है।
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि अवैध खनन से संबंधित जानकारी देने के लिए जारी टोल फ्री नंबर – 18003456490 का ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, और सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाए। साथ ही, पुल-पुलिया और नदी किनारे से बालू उठाव पर पूरी तरह रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश लूणायत ने कहा कि यदि अवैध बालू एवं पत्थर उठाव से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है, तो अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं अन्य तैयारी के साथ पूरी गोपनीयता में छापा मार कार्रवाई करें और संलिप्त व्यक्ति, वाहन एवं सामग्री को जब्त कर नियमसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें।