Close

सूचना भवन, सरायकेला-खरसावां प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 16 जनवरी, 2026.

Publish Date : 20/01/2026

सरायकेला–खरसावाँ जिला अंतर्गत जनसाधारण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बस स्वामियों एवं बस परिचालकों के लिए एक महत्वपूर्ण आधिकारिक सूचना जारी की गई है। उक्त सूचना के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि Central Institute of Road Transport (CIRT) द्वारा निर्धारित सुरक्षा अनुशंसाओं का अक्षरशः अनुपालन सभी बस ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य होगा।

जारी निर्देशों के अनुसार बस परिचालन से संबंधित प्रमुख सुरक्षा मानक निम्नलिखित हैं—

स्लीपर कोच सुरक्षा मानक :
सभी स्लीपर कोचों में स्थापित ड्राइवर पार्टीशन डोर (चालक विभाजन द्वार) को तत्काल प्रभाव से हटाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, स्लीपर बर्थ में लगाए गए सभी प्रकार के स्लाइडर्स को भी अविलंब हटाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था (FDSS) :

सभी स्लीपर कोचों में Fire Detection and Suppression System (FDSS) एक माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना होगा। साथ ही, प्रत्येक बस में न्यूनतम 10 किलोग्राम क्षमता का अग्निशामक यंत्र निर्धारित ग्रीन ज़ोन में उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा।

वाहन संरचना एवं पंजीकरण संबंधी प्रावधान :

चेसिस के अनधिकृत विस्तार (Extension) के आधार पर निर्मित बस बॉडी को तत्काल प्रभाव से परिचालन से बाहर किया जाएगा। किसी भी बस का पंजीकरण केवल फॉर्म 22/22A एवं अनुमोदित परीक्षण एजेंसी की वैध स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाएगा।

तकनीकी विनिर्देश एवं अनुमोदन :

प्रत्येक बस के पंजीकरण हेतु ले-आउट ड्राइंग संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें बस के आयाम, दरवाजों की स्थिति, आपातकालीन निकास (Emergency Exits) तथा रूफ हैच का स्पष्ट विवरण अंकित हो। इसके साथ ही बस बॉडी बिल्डर की वैध मान्यता (Accreditation) की जांच पंजीकरण के समय अनिवार्य रूप से की जाएगी।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि CMVR, 1989 का पूर्ण अनुपालन तथा AIS:052 एवं AIS:119 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही बसों का परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले बस स्वामियों एवं परिचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संबंधित पक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।