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सूचना भवन, सरायकेला-खरसावां प्रेस विज्ञप्ति दिनांक- 19 सितम्बर, 2025

Publish Date : 23/09/2025

सरायकेला एवं चांडिल अनुमंडल अंतर्गत रेलवे स्टेशन परिसरों एवं रेल लाइन के 300 मीटर दायरे में धारा–144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू….

सरायकेला-खरसावां : आदिवासी कुड़मी समाज द्वारा 20.09.2025 को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को देखते हुए विधि-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा धारा–144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अनुमंडल दंडाधिकारी, चांडिल एवं अनुमंडल दंडाधिकारी, सरायकेला द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है:

चांडिल अनुमंडल क्षेत्र

नीमडीह थाना अंतर्गत – चांडिल रेलवे स्टेशन, नीमडीह रेलवे स्टेशन, हैसालोंग रेलवे स्टेशन एवं झीमडी रेलवे स्टेशन।

तिरूलडीह थाना अंतर्गत – तिरूलडीह रेलवे स्टेशन एवं लेटमदा रेलवे स्टेशन।

नीमडीह थाना क्षेत्र – लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या JC-56 (पितकी फाटक) एवं तिल्ला लेवल क्रॉसिंग गेट (दोनों ओर 25 मीटर के दायरे में)।

सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र

आदित्यपुर थाना अंतर्गत – आदित्यपुर रेलवे स्टेशन।

गम्हरिया थाना अंतर्गत – गम्हरिया रेलवे स्टेशन, विराजपुर रेलवे स्टेशन एवं यशपुर फाटक।

कांड्रा थाना अंतर्गत – कांड्रा रेलवे स्टेशन एवं कुनकी हॉल्ट।

सरायकेला थाना अंतर्गत – सीनी रेलवे स्टेशन परिसर, जंक्शन से संपूर्ण मुंडाटांड़ मैदान तक।

खरसावाँ थाना अंतर्गत – माहलीनुरूप रेलवे स्टेशन एवं राजखरसावाँ रेलवे स्टेशन।

सरायकेला अनुमंडल अंतर्गत – सभी कार्यरत रेल लाइनों के 300 मीटर के दायरे में।

निषेधाज्ञा की शर्तें :👇🏼

उपर्युक्त क्षेत्रों में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर जमा होना अथवा चलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी कार्य, रेल यात्रियों के आगमन-प्रस्थान एवं धार्मिक/अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

किसी भी प्रकार का घातक हथियार या आग्नेयास्त्र (बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि) लेकर चलना या निकलना वर्जित रहेगा (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर)।

हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना निषिद्ध रहेगा।

किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली अथवा आमसभा का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध रहेगा (सरकारी कार्य को छोड़कर)।

यह निषेधाज्ञा यात्री गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान को छोड़कर प्रभावी होगी।

⏰ यह निषेधाज्ञा 19 सितम्बर 2025 अपराह्न 06:00 बजे से प्रभावी होकर अगले आदेश तक लागू रहेगी।