सूचना भवन , सरायकेला-खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक- 16 सितम्बर, 2025

आज दिनांक 16/09/2025 को जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ श्री गिरिजा शंकर महतो के नेतृत्व में जिले अंतर्गत परिचालित सार्वजनिक परिवहन वाहनों विशेषकर सवारी बसों का निरीक्षण/जाँच किया गया।
निरीक्षण के क्रम में वैसे वाहन जो अपनी निर्धारित बैठने की क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर परिचालित हो रहे थे, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की गई। साथ ही, जिन ऑटो एवं बसों का परिचालन बिना परमिट के किया जा रहा था, उनके विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्रवाई की गई।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों हेतु वैध कागजात रखना अनिवार्य है। साथ ही, राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत मार्गीय/सवारी परमिट प्राप्त किए बिना किसी भी वाहन का परिचालन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।