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डीएमएफटी

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) सरायकेला-खरसावाँ, झारखंड

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) एक ट्रस्ट है जो “गैर-लाभकारी निकाय के रूप में कार्य करेगा, जो” व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए काम करेगा, और खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों “।

DMF के बारे में

जिला खनिज फाउंडेशन भारत में वैधानिक निकाय हैं जो राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना द्वारा स्थापित किए गए हैं। वे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 बी से अपनी कानूनी स्थिति प्राप्त करते हैं, जैसा कि 26 मार्च 2015 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया था। यह संशोधन 12 जनवरी 2015 से लागू हुआ।

स्थापना

प्रत्येक जिला खनिज फाउंडेशन राज्य सरकार द्वारा खनन संचालन प्रभावित जिलों में एक ट्रस्ट या गैर-लाभकारी निकाय के रूप में अधिसूचना द्वारा स्थापित किया जाता है।

उद्देश्य

जिला खनिज फाउंडेशन का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित में काम करना है।

DMF नियम 2016

खानों और खनिजों (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 (4) और धारा 15 ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अभ्यास में, (झारखंड सरकार द्वारा 2015 में संशोधित), झारखंड सरकार निम्नलिखित नियम झारखंड को राष्ट्रीय खनिज कहती है फाउंडेशन (ट्रस्ट) नियम, 2016, जिला खनिज संस्थापनाओं की संरचना, कार्यों और कार्य करने के तरीके और व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए लघु खनिजों के रियायत धारकों द्वारा जिला खनिज संस्थापनाओं को किए जाने वाले भुगतान की राशि को विनियमित करने के लिए और खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्र।

रचना

डीएमएफ की संरचना राज्य सरकारों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244, पांचवीं और छठी अनुसूची, पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक शिक्षाविदों (मान्यता की मान्यता) से दिशा-निर्देश द्वारा निर्धारित है। वन अधिकार) अधिनियम, 2006।

डीएमएफटी सरायकेला-खरसावाँ के प्रबंध समिति के सदस्य

श्री रविशंकर शुक्ला (भा. प्र. से.)

उपायुक्त (DC)

समिति के अध्यक्ष
Mob – 06597-234002
Email- dc-sar[at]nic[dot]in

श्री प्रभात कुमार बरदियार (J.A.S)

उप विकास आयुक्त  (DDC)

समिति के सदस्य-सचिव
Mob – 06597-234162
Email- ddc-sar[at]nic[dot]in

श्री मनीष टोप्पो (भा. पु. से.)

पुलिस अधीक्षक (SP)

समिति का सदस्य
Mob – 7766906551
Email- sp-seraikela[at]jhpolice[dot]gov[dot]in

Name

जिला वन अधिकारी  (DFO)

समिति का सदस्य
Mob –
Email-

Name

जिला खनन अधिकारी  (DMO)

समिति का सदस्य
Mob –
Email-

Name

सिविल सर्जन (CS)

समिति का सदस्य
Mob –
Email-

Name

जिला पंचायती राज अधिकारी (DPRO)

समिति का सदस्य
Mob –
Email-

विभाग

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कम से कम 60% डीएमएफ फंड का उपयोग किया जाना चाहिए अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 40% तक डीएमएफ फंड का उपयोग किया जाना है।

पीने का पानी

केंद्रीकृत शुद्धि प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, पेयजल के लिए स्टैंडअलोन सुविधाओं सहित स्थायी / अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, पाइप्ड जलापूर्ति प्रणाली की व्यवस्था

वातावरण

उपचार संयंत्र, नदियों, तालाबों, भूजल, क्षेत्र के अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण की रोकथाम, वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आसान।

स्वास्थ्य

जोर न केवल स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर होना चाहिए, बल्कि आवश्यक स्टाफिंग, उपकरण और आपूर्ति के लिए भी आवश्यक है ताकि इन सुविधाओं को प्रभावी बनाया जा सके।

शिक्षा

स्कूल भवनों, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और शिल्प कक्ष, शौचालय ब्लॉकों का निर्माण, दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों / शिक्षकों के लिए पेयजल प्रावधान आवासीय छात्रावास।

स्वच्छता

संग्रह, परिवहन और amp; कचरे का निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, उचित जल निकासी का प्रावधान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फेकल कीचड़ के निपटान के लिए प्रावधान, शौचालय और अन्य संबंधित गतिविधियों का प्रावधान

कौशल विकास

परियोजनाओं / योजनाओं में इस तरह के स्वरोजगार आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास केंद्र का विकास, स्व-रोजगार योजना, एसएचजी को सहायता और आगे और पिछड़े संपर्क का प्रावधान शामिल हो सकता है।

महिलाओं और बच्चों का कल्याण

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रामक रोगों आदि की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रम पीएमकेकेकेवाई के तहत उठाए जा सकते हैं।

भौतिक मूलढ़ांचा

आवश्यक भौतिक अवसंरचना प्रदान करना – सड़क, पुल, रेलवे और जलमार्ग परियोजनाएँ।